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PMUY: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाओं में मिलेंगे ये लाभ

PMUY: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजनाओं में मिलेंगे ये लाभ
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाएं

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई, परिषद की बैठक के दौरान कई योजनाओं का लाभ देने के लिये निर्णय लिये गये। मुख्यमंत्री की इस बैठक में लाडली बहनों को 450 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का अनुमोदन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व गैर-पीएमयूवाय के अंतर्गत कनेक्षनधारी बहनों को लाभ प्रदान किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा 2.0 योजना के अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी, कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्याति बीमा व पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर दिया जायेगा। आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को योजनाओं के संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में प्रतिवर्ष करीब राशि रूपये 3 करोड़ 63 लाख केंद्र व 2 करोड़ 42 लाख रूपये राज्य के होंगे। इस तरह 2 वित्तीय वर्ष के लिये कुल राशि 12 करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति व सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर:

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका को राशि 436 रूपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम व किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख रूपये का जीवन जोखिम कवर दिया जायेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाडी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाडी व सहायिका आंगनवाडी को राशि 20 रूपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई अपंगता की स्थिति में 2 लाख रूपये तथा आंशिक स्थाई की स्थिति में 1 लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे। दोनो बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जायेगा। इसकी प्रतिपर्ति भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।

लाडली बहनों को 450 रूपये में गैस सिलेण्डर रिफिल पर अनुदान:

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत समस्त गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं और गैर पीएमयूवाय के अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहनों को गैस सिलेण्डर भरवाने पर अनुदान राशि के भुगतान के लिये दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना एवं योजना क्रं. 1387 रसोई गैस सहायता योजना की स्वीकृति दी गई है।

22 जिलों में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने का निर्णय: मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 22 जिलों में आयुष चिकित्सालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विंग की स्थापना व संचालन के लिये 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। जिसमें अनूपपुर, ग्वालियर, आगर मालवा, रीवा, अलीराजपुर, भिण्ड, अशोक नगर, कटनी, उमरिया, भोपाल, बैतूल, बुरहानपर, खरगौन, खण्डवा, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर एवं निवाड़ी एलोपैथी चिकित्सालय शामिल हैं। इसके तहत 19 करोड़ रूपये बजट आवंटन की सहमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

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